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बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश पर रविवार को गया के प्रभावती अस्पताल मे विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गयाl

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश पर रविवार को गया के प्रभावती अस्पताल में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार मदन किशोर कौशिक तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार अरविंद कुमार दास के निर्देशानुसार यह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. जागरूकता शिविर में प्रभावती अस्पताल के चिकित्सक तथा पैनल अधिवक्ता व पैरा लीगल वालंटियर तथा अस्पताल में इलाजरत महिलाएं व उनके परिजन ने इस शिविर में भाग लिया. इस जागरूकता शिविर में प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम व लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकने के लिए बनाया गया कानून तथा दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत बने कानून पर चर्चा की गई. इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य दहेज के लेनदेन को रोकना तथा दहेज से संबंधित अपराधों के रोकना था. इस मौके पर डॉ राम अजय शर्मा ,डाॅ नरगिस खान, विमलेश कुमार पैनल अधिवक्ता विभा सिन्हा, तथा पारा लीगल वालंटियर प्रियंका शर्मा उपस्थित थे. पैनल अधिवक्ता ने इस विषय पर विस्तृत जानकारी दी. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कर्मचारी विकास कुमार भी उपस्थित थे .

त्रिलोकी नाथ डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न हेड गया
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